जिमख़ाना: केंद्र सरकार के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

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दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमख़ाना क्लब को ख़ाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
हालांकि, कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लब को 27.3 एकड़ ज़मीन ख़ाली करने को कहा गया है.
लाइव लॉ के मुताबिक़, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, "क्लब से शांतिपूर्ण तरीक़े से जगह ख़ैली करने को कहा गया है और अगर बेदख़ली करनी पड़ी तो वह क़ानून के मुताबिक़ होगी और पहले से नोटिस दिया जाएगा."
बार एंड बेंच के मुताबिक़, जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा, "अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे साबित हो कि क्लब के ख़िलाफ़ पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अगर भविष्य में ऐसा होता है, तो याचिकाकर्ता क़ानून के मुताबिक़ अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं."
हाई कोर्ट ने दो याचिकाओं पर सुनवाई की है. एक याचिका क्लब के पुराने सदस्य विजय खुराना ने दायर की थी और दूसरी दिल्ली जिमख़ाना स्टाफ़ वेलफ़ेयर एसोसिएशन की ओर से दायर हुई.











