ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी, दिल्ली पुलिस ने लगाई धारा 163

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दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ दो अक्तूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.
इस प्रदर्शन का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ताओं,छात्र नेताओं ने किया है.
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नई दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. जंतर-मंतर पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है.
दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगाते हुए नई दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.
नई दिल्ली के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "नई दिल्ली ज़िले में सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 लागू है.इसके तहत बिना अनुमति के लोगों का जुटना, सार्वजनिक भाषण, नारे लगाना, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और आदेश में बताई गई अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं.''
‘इंडियन एक्सप्रेस’ में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की ख़बरें आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ी कर बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद कर रहा है.

