बिहारः औरतों को सरकारी नौकरी में 35 फ़ीसदी आरक्षण

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    • Author, मनीष शांडिल्य
    • पदनाम, पटना से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
  • प्रकाशित

बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.

बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है.

मंत्रालय के फ़ैसले के मुताबिक, सरकार सभी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 फ़ीसदी आरक्षण देगी.

सरकार ने आरक्षित और ग़ैर आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है.

बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक महिलाओं को सरकारी नौकरी में इतनी बड़े पैमाने पर आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है.

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इमेज कैप्शन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान महिलाओं को आरक्षण देने का वादा किया था

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो 7 मुख्य वादे किए थे उनमें महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने का वादा अहम था.

इन वादों को जनता दल यूनाइटेड के घोषणापत्र में भी शामिल किया गया था.

बिहार में पंचायत-नगर निकायों और शिक्षक बहाली में पहले से ही 50 फ़ीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. सिपाही बहाली में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिल रहा है.

मंत्रिमंडल की इस बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी.

इसमें बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को मंज़ूरी दी गई. अधिनियम को लागू करने के लिये नियमावली को भी मंज़ूरी दी गई.

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