'दिल्ली में डीज़ल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन न हो'

दिल्ली
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नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने विभागों के लिए डीज़ल वाली गाड़ियां नहीं ख़रीदें.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एनजीटी ने यह भी कहा है कि दिल्ली में डीज़ल से चलने वाली किसी नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाए.

एनजीटी का यह फ़ैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से न्यायालय से लेकर सरकार तक सभी चिंता जता चुके हैं.

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दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई तरह के उपायों की बात कर रही है जिनमें ऑड और इवन नंबर वाली कारों को अलग-अलग दिन चलाने जैसे उपाय शामिल हैं.

लेकिन एनजीटी ने इस पर संदेह जताया है कि ऑड-इवन फॉर्मूल से प्रदूषण में कमी आएगी.

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वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि दिल्ली में डीज़ल से चलने वाले ट्रकों के आने पर रोक चलाने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है.

हालांकि ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को इस दायरे से बाहर भी रखा जा सकता है.

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